December 23, 2024

निर्भीक कलम

सच कलम से

हाई कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग में 37 और नर्सिंग अधिकारों को प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में नियुक्ति मिली

 

निर्भीक कलम

देहरादून 24 मई : प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को 37 नये नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरांत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती दे दी है। इनमें से 34 नर्सिंग अधिकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के निर्णय के क्रम में जबकि 3 नर्सिंग अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों की पुष्टि के उपरांत तैनाती दी गई। नये नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी साथ ही चिकित्सा इकाईयों में मरीजों के बेहतर उपचार एवं देखभाल भली-भांति हो सकेगी।

नैनीताल उच्च न्यायलय में दायर रिट याचिका पर कोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने 34 नर्सिंग अधिकारियों का चयन परिणाम जारी कर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को उक्त नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति की। जिसके उपरांत स्वास्थ्य महानिदेशालय ने निर्वाचन आयोग की अनुमति पर इन 34 नर्सिंग अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेखों की पुष्टि से वंचित रहे गये 03 नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में तैनाती दे दी गई है। जिसमें से जनपद चमोली में 07 नर्सिंग अधिकारी की तैनाती की गई है। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग में 03, पौड़ी 08, टिहरी 01, उत्तरकाशी 05, नैनीताल 01, अल्मोड़ा 02, बागेश्वर 01, पिथौरागढ़ 07 तथा चम्पावत 02 शामिल है।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में रिक्त महिला एवं पुरूष नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों को भरने के लिये विगत वर्ष उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया था। जिसके उपरांत चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कर सितम्बर 2023 को वर्षवार श्रेष्ठता सूची तैयार कर कुल रिक्त पदों के सापेक्ष विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत 1377 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया। जबकि वर्षवार श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले 84 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं के क्रम में रोक दिया गया था। न्यायालय में दाखिल याचिकों पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को 34 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के आदेश दिये। जिस पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी नए नर्सिंग अधिकारियों को तैनाती दे दी है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 34 नर्सिंग अधिकारियों एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की पुष्टि से वंचित रह गये तीन नर्सिंग अधिकारियों सहित कुल 37 नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में तैनाती दे दी है। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि सभी नर्सिंग अधिकारी पूरी निष्ठा एवं इमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। – डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार

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